उत्तराखंड

पेयजल निगम एम.डी.रणवीर चौहान ने जारी किया ये आदेश

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1277/वि०अनु०/एसी०-27/44, दिनांक 18.10.2024 के अन्तिम प्रस्तर में उल्लेखित “नई पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले कार्मिकों की असमायिक निधन / निःशक्तता होने पर” के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए नई पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले समस्त (सेवानिवृत्त / असमायिक निधन / निःशक्तता होने पर) कार्मिकों को निदेशक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अवकाश नगदीकरण की सुविधा दिनांक 01.10.2005 से पूर्व की भांति लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.10.2024 को तदानुसार संशोधित किया जाता है।

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