उत्तराखंड

उत्तराखंड के इस विभाग में हुए तमाम अटैचमेंट ख़त्म, अब ये निर्देश हुए जारी

देहरादून।आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग से विश्वविद्यालय में सम्बद्ध आयुर्वेदिक 27 जून, 2022 चिकित्साधिकारियों को मूल तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 785 / उ०आ०वि० / कुलपति / 2021 – 22, दिनांक 16.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग से उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सम्बद्ध 26 चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के गजट संख्या 93 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14 ) की धारा 17 (बी) (ix) में दी गई व्यवस्थानुसार यथावत बनाये रखने के अनुरोध किया गया है।

2 उल्लेखनीय है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अधिसूचना दिनांक 16.02.2022 की धारा 17 (बी) (ix) में शिक्षक के रूप में चिकित्साधिकारी की प्रतिनियुक्ति का उल्लेख किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी विश्वविद्यालय में सम्बद्ध हैं, न कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनात हैं। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञानित कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सी०सी०आई०एम० को इस आशय का अन्डर टेकिंग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है कि अगले शैक्षणिक सत्र तक सी०सी०आई०एम० द्वारा निर्धारित समस्त मानक पूर्ण कर लिये जायेगें, किन्तु विश्वविद्यालय की स्थापना से आतिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा न तो सी०सी०आई०एम० द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण किये जा रहे हैं न ही शैक्षणिक संवर्ग में नियमित नियुक्ति के हेतु गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे समस्त सम्बद्ध आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों व अन्य कार्मिकों को शासन उक्तवर्णित कार्यालय आदेश दिनांक 30.05.2022 के क्रम में प्रत्येक दशा में उनके मूल तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

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