उत्तराखंड

पेयजल सचिव ने जारी किया ये आदेश

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या-586/2024 “राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च, 2025 तक के अवशेष देयकों को एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि को शत-प्रतिशत माफ किया जायेगा” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू / व्यवसायिक) के पक्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लम्बित तथा दिनांक 31.03.2025 तक सृजित होने वाले जल मूल्य / सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि शत-प्रतिशत माफ किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(1) उक्त स्थगन अवधि (दिनांक 31 मार्च, 2025) के उपरान्त जल मूल्य / सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के भुगतान के संदर्भ में निर्धारित विलम्ब शुल्क यथानियम प्रकियानुसार लिया जायेगा।

(2) राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं को देय जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार तथा विशेष शिविर आयोजित कराते हुए अवशेष देयको की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) राज्य के समस्त जल मूल्य एवं सीवर शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा अवशेष देयकों को दिनांक 31.03.2025 तक एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि को माफ किये जाने पर होने वाली राजस्व हानि का वहन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।

(4) यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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