उत्तराखंड

मुख्य सचिव विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदोन्नति के पद न भरे जाने से हुए नाराज,ये आदेश किया जारी

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 25 जून, 2025

विषयः- विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-93/XXX (2)/2010, दिनांक 09.07. 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23.06.2003 में राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-1070/XXXII/2007, दिनांक 04.07.2007 में निर्धारित समय सारिणी के क्रम में प्रत्येक वर्ष 15 से 30 मई तक रिक्तियां आंगणित कर 30 जून तक विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित किये जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेशों की छायाप्रति संलग्न है।

2. उपरोक्त सुस्पष्ट व्यवस्था के बावजूद प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा विभागान्तर्गत किसी चयन वर्ष में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों एवं परिणामी रिक्तियों का सम्यक आंकलन कर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में आयोजित न कर समिति की बैठक वर्ष पर्यन्त आयोजित की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.06. 2003 एवं शासनादेश दिनांक 04.07.2007 के आलोक में अपने नियंत्रणाधीन विभाग में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों एवं सम्बन्धित चयन वर्ष की 30 जून तक की परिणामी रिक्तयों का माह जुलाई में सम्यक आंकलन करते हुए एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर प्रत्येक वर्ष की जुलाई माह में ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा अयोग के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले पदों पर पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही समय से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

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