उत्तराखंड

अधीक्षण अभियंता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बंध में ये आदेश हुआ जारी

श्री दीपक मलिक, अधीक्षण अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, वहरादून (अतिरिक्त कार्यभार तकनीकी सलाहकार, एस०एम०सी०जी०, नमामि गंगे, देहरादून) द्वारा अपने पत्र दिनाक 09.02.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्री दीपक मलिक, अधीक्षण अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, वहरादून (अतिरिक्त कार्यभार तकनीकी सलाहकार, एस०एम०सी०जी०, नमामि गंगे, देहरादून) द्वारा अपने पत्र दिनाक 09.02.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 1844/कार्मिक-2/2002, दिनांक 09 अप्रैल, 2003 एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में मूल नियम 56 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार श्री दापक मलिक, अधीक्षण अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून (अत्तिरिक्त कार्यभार तकनाका सलाहकार, एस०एम०सी०जी०, नमामि गंगे, देहरादून) को दिनांक 16.02.2026 की पूर्वान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। श्री दीपक मलिक अपने मूल पद (अधीक्षण अभियन्ता) एवं वर्तमान तैनाती कार्यालय से दिनांक 16.02.2026 की पूर्वान्ह से सेवानिवृत्त मान जायग।

श्री दीपक मलिक, अधीक्षण अभियन्ता के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने से पूर्व वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनके सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया जायेगा। यदि उक्त के पश्चात् भी भविष्य में श्री दीपक मलिक के विरूद्ध कोई देयता बनती है, तो उक्त की कटौती उनके सेवानिवृत्तिक लाभों से की जायेगी।

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