उत्तराखंड में कोविड नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट, पढ़ें सरकार की नई गाइडलाइन
देहरादून।उत्तराखंड में पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था, लेकिन अब नई गाइडलाइन के बाद नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू रहेगा।यानी उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी गई है।उत्तराखंड में पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था, लेकिन अब नई गाइडलाइन के बाद नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू रहेगा। यानी उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी गई है।
अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा।जबकि होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।शासन की ओर से सोमवार को जारी एसओपी के मुताबिक व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी है। उत्तराखंड कोविड नाइट कर्फ्यू की नई गाइडलाइन एक फरवरी की रात से 11 फरवरी सुबह तक लागू रहेगी।

