उत्तराखंड

धामी कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले

कुल 13 मामलों में हुए फैसले

1- केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।

2- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।

3- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।

4- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।

5- खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।

6- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।

7- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी।

8- राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन राज्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।

9- नवीन चकराता टाउनशिप को भी मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा।

10- पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।

11- दूसरे मद आवास विभाग का हैं प्राधिकारण क़ो दुबारा जीवित किया गया हैं। नक्शा स्वीकृति के लिए आउट सोर्सिंग के मध्यम से नियुक्ति होगी। आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर पर होगी कार्रवाई।

12- जिला प्राधिकरण से जुड़ा विषय। पदों को सृजित को लेकर बड़ा फैसला, उडा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा पहले आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय।

13- रेरा को लेकर निर्णय, नियमावली में किया गया संशोधन।

 

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