उत्तराखंड शासन ने इन अधिकारियों के प्रमोशन किए,देखिये आदेश
राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रू० 5400 एवं पुनरीक्षित वेतनमान रू० 56,100-1,77,500, 7 पे-मैट्रिक्स लेवल 10) के अन्तर्गत चयन वर्ष 2023-24 में प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियमित चयन के आधार पर की गयी संस्तुति संख्या-113/05/ई-1/डी०पी०सी०/ 2024-25, दिनांक 27 जून, 2024 के कम में निम्नलिखित तहसीलदारों को ‘डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं
(1) श्रीमती खुशबू आर्या
(2) श्रीमती नितेश डागर
(3) श्री संजय कुमार
(4) श्रीमती रेखा
2. उक्त पदोन्नति मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-52/एन०बी०/ डी०बी०/2021, प्रियंका रानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
3. उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।
4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तहसीलदार के पद पर वर्तमान तैनाती के जनपद के जिलाधिकारी के समक्ष ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी तथा संबंधित जिलाधिकारी योगदान आख्या शासन को अग्रसारित करेंगे। प्रोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।
5. उक्त अधिकारियों की उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग में ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।