उत्तराखंड शासन ने प्रमुख अभियंता को लिखा पत्र
प्रेषक,
डा० आर० राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,
प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02
देहरादून, दिनांक
०१ दिसम्बर, 2024

विषयः सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत मालदेवता से बांध स्थल तक 10.300 कि०मी० लम्बे पहुंचमार्ग के सुदृढीकरण/नवनिर्माण, मालदेवता के निकट श्रेणी ए/70 आर-60 मी० लम्बे स्टील गर्डर पुल के नव निर्माण तथा बांध निर्माण के कार्यों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)2023-24 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-375/11(2)/2024-04(11)/2010 TC 3 दिनांक 16.03.2024 द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना की लागत रू0 2491.96 करोड़ (बांध व सम्बन्धित कार्यों हेतु रू0 2069.64 करोड़ एवं पेयजल अवयव हेतु रू0 422.32 करोड़) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
2-
अतः आपके पत्र संख्या-530/प्र०अ०/सिं०वि०/ बजट / बी०- 1 (सौंग बांध) / कैम्प दिनांक 23.11.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment 24-25 part -1 के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 2491.96 करोड़ के सापेक्ष मालदेवता से बांध स्थल तक 10.300 कि0मी0 लम्बे पहुंच मार्ग के सुदृढीकरण/नवनिर्माण व मालदेवता के निकट श्रेणी ए/70 आर-60 मी० लम्बे स्टील गर्डर पुल के नवनिर्माण तथा बांध निर्माण के कार्यों हेतु धनराशि रू० 66.00 करोड़ (रू० छियासठ करोड़ मात्र) की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
(i)
उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
(ii) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-375/11(2)/2024-04(11)/2010 TC 3 दिनांक 16.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
(iv) वित्तीय वर्ष 2024-25 मे वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII (1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश
23.11.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment 24-25 part -1 के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 2491.96 करोड़ के सापेक्ष मालदेवता से बांध स्थल तक 10.300 कि0मी0 लम्बे पहुंच मार्ग के सुदृढीकरण/नवनिर्माण व मालदेवता के निकट श्रेणी ए/70 आर-60 मी० लम्बे स्टील गर्डर पुल के नवनिर्माण तथा बांध निर्माण के कार्यों हेतु धनराशि रू० 66.00 करोड़ (रू० छियासठ करोड़ मात्र) की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1)
उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
(ii)
पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-375/11 (2)/2024-04(11)/2010 TC 3 दिनांक 16.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii)
स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
(iv)
वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII (1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश
दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य 800 अन्य भवन- 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य वृहनिर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित विभाग की कम्प्यूटर जनित क्रमांक-1/259588/2024, दिनांक 09. दिसम्बर, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

