उत्तराखंड

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने मुख्य महाप्रबंधक से की मुलाक़ात

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने मुख्य महाप्रबंधक से की मुलाक़ात

मुख्य महाप्रबंधक ने संघ को दिया ये आश्वासन

देहरादून।माननीय सर्वोच न्यायलय द्वारा वर्ष 1996 से संहत वेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाये जाने के उपरान्त आज दिनांक 20.12.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत बाद के अनुसार उक्त का लाभ उत्तराखण्ड जल संस्थान के कर्मचारियों को तत्काल अनुमन्य कराने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा पत्र के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। मुख्य महाप्रबन्धक महोदया द्वारा संघ को आश्वस्त किया गया कि यथाशीघ्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कर्मचारीहित में कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 1996 से संहत वेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, जिनका नियमितीकरण वर्ष 2003 में हुआ था, की वर्षों पुरानी मांग के सम्बन्ध में वाद श्री गजेन्द्र कपिल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य ना० उच्च न्यायालय की डबल बेंच में विचारधीन था। उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी संघ के अथक प्रयास से उक्त वाद का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया था। उक्त निर्णय के उपरान्त कर्मचारियों के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय सर्वोच न्यायलय में वाद दायर किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-53144/2024 में दिनांक 17.12.2024 को वाद का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया गया है।

ज्ञापन देने वालों में श्री नन्दलाल जोशी, प्रदेश महामंत्री, श्री दिनेश कुमार, शाखा अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार, शाखा सचिव, श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, श्री दिलीप सिंह रावत, श्री कमलेश, श्री अमजदखान, श्री दिलीप रावत, श्री घनश्याम रवि, श्री मुन्नालाल, श्री ललित आदि कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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