उत्तराखंड में 6 माह तक बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, UJVNL-UPCL-PITCUL की सेवाएं आवश्यक सेवा घोषित
उत्तराखंड में 6 माह तक बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, UJVNL-UPCL-PITCUL की सेवाएं आवश्यक सेवा घोषित
देहरादून।राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL), उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PITCUL) की समस्त सेवाओं को छह माह की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया गया है।
इसके साथ ही इन निगमों में सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि लोकहित में प्रदेश में निर्बाध विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विद्युत सेवाओं की निरंतरता आम जनता के साथ-साथ औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण तक की सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में आम उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को रोकने और ऊर्जा सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
