उत्तराखंड

DM आर.राजेश कुमार ने अधिकारियों को जारी किया ये बड़ा आदेश

देहरादून।।सिटी एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सडक, सीवर, नाली, बिजली की केबल, गैस पाईप लाईन आदि के खुदाई एवं विभागीय लापरवाही के कारण शहर के विभिन्न स्थानों/सड़को पर जगह-जगह गड्डे एवं खड्डे बन जाने से जानमाल को नुकसान की संभावना बनी हुयी है तथा वर्तमान में मानसून के दृष्टिगत किसी गम्भीर दुर्घटना के कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह उचित होगा कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के गतिमान कार्यों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के परिधि में लाते हुये कीजिए।

समस्त कार्यदायी संस्थाओं के उत्तरदायी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ले और सड़क पर हुये गड्डे, उलझे हुए तार निकली हुई आदि कर व्यवस्थित कर लें जिससे आम जनमानस को दुर्घटना से बचाया जा सके अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 81-56 के अंतर्गत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

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