उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने इस विभाग के अभियंता पर लगाया बीस हजार का जुर्माना

नैनीताल। तल्लीताल के कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 10 महीने पहले दिए अपने आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और सरकार पर बीस हजार का जुर्माना ठोका। यह जुर्माना लोक निर्माण विभाग नैनीताल के। संबंधित इंजीनियर से वसूला जाएगा याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी जी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।

कृष्णापुर के पूर्व सभासद डीएन भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है ।जिसमें उन्होंने कहा है कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के पास हुए भूस्खलन में बह गया था। क्षेत्र के स्कूली बच्चे कर्मचारी समेत अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं लेकिन वरिष्ठ नागरिकों अस्वस्थ जनों वह गर्भवती महिलाओं को वीर भट्टी ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि कृष्णापुर और वीर भट्टी के बीच मार्ग बारिश में बंद हो जाता है जिससे आपातकालीन स्थिति में सड़क मार्ग पर पहुंचना मुश्किल होता ह। जबकि क्षेत्र की आबादी 4000 से ज्यादा है हाई कोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग नैनीताल ने हल्द्वानी रोड को कूड़ाखड़ से कृष्णापुर को संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक बीते 29 जून को हाईकोर्ट में सरकार( लोक निर्माण विभाग) नैनीताल से इस बारे में 4 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हो पाई जिस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित इंजीनियर पर ₹20000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माना जमा होने के बाद स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

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