उत्तराखंड शासन से आया ये अपडेट
प्रेषक,
दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-07,
देहरादून, दिनांक: 31 दिसम्बर, 2024 ।
विषयः-दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार के अनेक अधिकारी / कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होते हैं, इनमें ऐसे सरकारी सेवक भी सम्मिलित होते है . जिनके द्वारा एक ही वेतन स्तर पर उक्त तिथि को 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली जाती है एवं जिन्हें यथास्थिति कमशः 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती क्योंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून/31 दिसम्बर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते है।

2. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतनवृद्धि के उपरान्त 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते है, अतः उन्हें वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से CIVIL APPEAL No. 2471 of 2023 (SLP(C) No. 6185/2020) The Director (Admn. and HR) KPTCL & Ors (s)… Vs C.P. Mundinamani & Ors में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले अपने ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन वेतनवृद्धि निर्धारित थी, को पेंशन की गणना हेतु नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के आदेश कर दिये गये है।

3. मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडते हुए पेंशन की गणना की जाय। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतन वृद्धि को नहीं लिया जायेगा।
इस निर्णय से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2023 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष के 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी। परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

