उत्तराखंड

राज्य कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलता का मिलेगा लाभ

देहरादून।उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शीतलीकरण नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में राज्य कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलता का लाभ मिलने लगेगा।राज्य कर्मियों को काफी लंबे समय से शिथिलता नियमावली का इंतजार था। ऐसा इसलिए क्योंकि कई विभागों में पद खाली होने के बाद भी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि प्रमोशन वाले पद पर जरूरी सेवा अवधि की शर्तों को कर्मचारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।ऐसे में शिथिलता का लाभ मिलने के बाद इन कर्मियों को पदोन्नति मिल पाएगी।

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के हस्ताक्षर से जारी की गई अधिसूचना में शिथिलता के लिए जरूरी शर्तों को जाहिर किया गया है।शिथिलता से जुड़ी नियमावली में नियमों को पूरा करने वाले राज्य कर्मियों को ही शिथिलता का लाभ मिल पाएगा. हालांकि।इस दौरान 50% तक शिथिलता दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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