उत्तराखंड

UPCL में सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक,देखिए आदेश

वर्तमान में प्रदेश में गतिमान चार धाम यात्रा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने एवं वर्षाकाल में विद्युत लाईनों के अनुरक्षण इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कार्मिकों के अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी कार्मिक द्वारा कार्यदिवसों के साथ-साथ अवकाश के दिनों में भी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा तथा विशेष परिस्थतियों में मुख्यालय छोड़ने या अवकाश हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के 02 स्तर ऊपर) द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने के उपरान्त ही स्वीकृती प्रदान की जायेगी।

साथ ही कार्य की आकस्मिकता /अपरिहार्यता की स्थिति में किसी भी समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में बुलाया जा सकता है, जिसमें उनका उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त समस्त नियंत्रक अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने / अवकाश पर रहने तथा प्रभावी कार्य निष्पादन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची प्रत्येक कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के साथ-साथ सम्बन्धित कार्मिको के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी अमल में लाते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

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