यहाँ छुट्टी का आदेश हुआ जारी
देहरादून।उत्तराखंड में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छुट्टी का ऐलान किया गया है।12 नवंबर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मध्य नजर वोटिंग होनी है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी कारीगर और मजदूरों के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया गया है।इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।आदेश के मुताबिक उत्तराखंड की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय, आशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों अर्द्ध सरकारी निकायों बैंकों वाणिज्य बोर्ड, कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल, प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों/ कारीगरों/ मजदूरों को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं,जो उत्तराखंड राज्य में किसी दुकान,वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत है। उनको उत्तराखंड दुकान और स्थापन(रोजगार विनिमय एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017(उत्तराखंड अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) की धारा 26 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 12 नवंबर की छुट्टी दी गई है।आदेश के अनुसार अगर इस दिन दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के तहत मनाए जाने वाले सामान्य सप्ताहिक छुट्टी का दिल ना हो तो सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।इसके अलावा निहित प्राविधानों के अधीन हिमाचल प्रदेश के मतदाता के सवेतन सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा।