उत्तराखंड

10 जून तक होंगे सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले,प्रदेश में तबादला एक्ट लागू

देहरादून।प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक सभी विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई की जाए। तबादला एक्ट के तहत सामान्य तबादलों के लिए समय सारिणी के मुताबिक लोक सेवकों के तबादले आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इससे पहले 25 मई से 5 जून तब तबादला समिति की बैठक के साथ ही तबादलों को लेकर सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश हो जानी चाहिए।

साथ ही जारी आदेश में कहा गया कि तबादलों के लिए प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर 20 मई तक प्रदर्शित हो जानी चाहिए। वही 30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांग लिए जाने चाहिए। आपको बता दे हर साल सामान्य तबादलों के लिए तबादला एक्ट 2017 की धारा 23 के तहत समय सारिणी तय की गई है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मंडलायुक्त गढ़वाल व कुमाऊं एवं समस्त विभागाध्यक्ष तबादलों के लिए तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई करें।

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