उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने जल संस्थान को इस मामलें में चार हफ्तों में जवाब देने को कहा

नैनीताल।भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित के रूप में सुनवाई की।मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने भवाली नगर पालिका, जिला प्रशासन व जल संस्थान से चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है।वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

दरअसल, अधिवक्ता राहुल कंसल ने नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि भवाली नगर पानी की समस्या से जूझ रहा है।पहले नगर में दो समय पानी आता था, फिर उसे एक समय कर दिया. अब दो दिन में एक बार आ रहा है।जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है। पत्र में ये भी कहा है कि भवाली में पानी की सप्लाई शिप्रा नदी से की जाती है, लेकिन नगर पालिका भवाली की ओर से नदी की सतह पर कंक्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं रुक रहा है।

पत्र में ये भी कहा है कि जल संस्थान ने श्यामखेत समेत अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगों को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं आ रहा है और शहर में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि नगर में पानी की नियमित सप्लाई की जाए।जल संस्थान की ओर से प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाए और् साथ ही शिप्रा नदी की सतह पर कंक्रीट न किया जाए।

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