उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर को दिए ये आदेश

नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के

मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने

राज्य सरकार से पुल के निर्माण हेतु बजट जारी करने को कहा है।

साथ ही कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से पुल के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है।

ऐसा नहीं करने पर सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

आज सुनवाई पर डिविजनल रेलवे मैनेजर मुरादाबाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पुल का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है।

उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है।लेकिन इस पर अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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