उत्तराखंड

इस दिन छुट्टी का आदेश,शासन का बड़ा फैसला

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की पारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव 1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है. के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानी (उद्योगी), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरी/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश रोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक /कोषागार/उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

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