उत्तराखंड शासन से आया ये लेटेस्ट अपडेट
अधिसूचना
श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25-56-पब-2. दिनांक 08 जून, 1957 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है. के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2397/XXV- 25/2024, दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत सीमावती राज्य उत्तर प्रदेश में मतदान दिवस कमशः दिनांक 19.04.2024, 26.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024, 25.05.2024, 01.06.2024, सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश में मतदान दिवस दिनांक 01.06.2024 एवं सीमावर्ती राज्य हरियाणा में मतदान दिवस दिनांक 25.05.2024 के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त मतदान दिवसों को उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-सरकारी निकायों / बैंकों/वाणिज्यिक / बोर्ड / कारपोरेशन / इण्डस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश एवं हरियाणा राज्य के मतदाता कार्मिकों / कारीगरों/मजदूरों, को मतदान हेतु सवेतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।