उत्तराखंड

मुख्य अभियंता ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति,देखिय आदेश

श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र/नोटिस दिनांक 03.09.2024, जो प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1261/136 व्यक-सा0/22 दिनांक 20.09. 2024 द्वारा विभागीय संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराया गया है, पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2. भाग 2-4 के मूल नियम-56″ग” तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1844/ कार्मिक-2/2002 दिनांक 09.04.2023 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरांत, श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को तत्काल प्रभाव से, सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के तहत प्रदान करते हैं कि यदि श्री अशोक कुमार के विरूद्ध कोई सरकारी धनराशि की देयता/बकाया हो तो उसकी वसूली उनके सेवा-नैवृत्तिक देयकों में से कर ली जाएगी।

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