उत्तराखंड

UPCL ने उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों एवं समस्त सदस्यों से की द्वितीय अपील

UPCL ने उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों एवं समस्त सदस्यों से की द्वितीय अपील

कृपया कारपोरेशन द्वारा ऐसोसिएशन से प्रथम अपील पत्रांक 2628, दिनांक 05.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्य जैसा कि अवगत हैं कि एसोसिएशन एवं उपाकालि प्रबन्धन के मध्य दिनांक 31.05.2025 को हुई वार्ता में प्रबन्धन द्वारा उक्त ज्येष्ठता सूची 03 कार्य दिवसों में निर्गत किये जाने हेतु दिये गये आश्वासन के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं० 17/1(2)/2025-05-52/2016 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से शासन स्तर के उच्चाधिकरियों की उच्च स्तरीय गठित समिति की आख्या दिनांक 15.05.2025 में प्रदान की गयी अनुशंसा / मन्तव्यानुसार मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में संख्या 579/2017 (उपाकालि बनाम बी०एम० भट्ट एवं अन्य) एवं उक्त याचिका के साथ सम्बद्ध अन्य 06 वाद यथा वाद संख्या 550/2017 (कन्हैया जी मिश्रा), 543/2017 (राहुल चानना व अन्य), 550/2017 (कन्हैया जी मिश्रा व अन्य), 552/2017 (उमाकांत चतुर्वेदी व अन्य), 554/2017 (गुलशन बुलानी व अन्य) व 563/2017 (आशुतोष तिवारी व अन्य) वादों के निर्णय के अनुपालन में निर्धारित अवधि में सहायक अभियन्ताओं की क्रमशः चयन वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 की ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है।

एसोसिएशन द्वारा दिनांक 05.06.2025 से कारपोरेशन मुख्यालय पर अपना धरना-प्रदर्शन/आन्दोलन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2025 को प्रबन्धन द्वारा एसोसिएशन प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रबन्धन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में एसोसिएशन प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गयी। उक्त वार्ता में निगम प्रबन्धन द्वारा एसोसिएशन प्रतिनिधियों को समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए सहमति बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया।

जैसा कि आपको विदित है कि उ०प्र० अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के प्राविधान ऊर्जा के तीनों निगमों पर लागू हैं, जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी अधिसूचना संख्या 83/1(2)/2025-05-107/2003 देहरादून, दिनांक 06 फरवरी, 2025 के माध्यम से ऊर्जा के तीनो निगमों में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से छः मास की अवधिच के लिए हड़ताल निषिद्ध की गयी है। साथ ही इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि मा० न्यायालय सिविल जज, देहरादून के बाद संख्या 467/2021 दिनांक 21.09.2021 में पारित आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के मुख्यालय परिसर की सीमा से 200 मीटर तक की परिधि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, धरना प्रदर्शन, घेराव, हिंसा, आन्दोलन आदि करना प्रतिबन्धित है।

यह सर्वविदित है कि निगम प्रबन्धन सदैव से ही कार्मिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहा है एवं द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से उनके सकारात्मक समाधान हेतु प्रयासरत रहता है।

साथ ही जैसा कि विदित है कि वर्तमान में भीषण गर्मी का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है, जिसमें स्वास्थ हानि होने की सम्भावना अत्याधिक है। इस भीषण गर्मी में आपके आन्दोलन के कारण किसी जनमानस की स्वास्थ हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एसोसिएशन का होगा।

अतः प्रदेश में चार धाम यात्रा, वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व की विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धी तैयारियों के आलोक में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने, भीषण गर्मी के दौरान आपके सदस्यों की स्वास्थ हानि न हो एवं अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत हड़ताल निषिद्ध अधिसूचना, मा० न्यायालय सिविल जज, देहरादून के वाद संख्या 467/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2021 के अनुपालन के दृष्टिगत आप समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से पुनः अपील की जाती है कि कारपोरेशन एवं प्रदेश हित में आप अपने आंदोलन कार्यक्रम को अविलम्ब समाप्त करने का कष्ट करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *