उत्तराखंड

प्रमुख सचिव ने जारी किया ये महत्वपूर्ण आदेश

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-22 के अधीन उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority) में श्री पंकज कुमार कुलश्रेष्ठ, एंजल टावर, इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली, देहरादून को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-सदस्य, उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण में नियुक्त पदधारक को उत्तराखण्ड भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियमवाली, 2017 के नियम-18 के प्राविधानानुसार नियत वेतन एवं सुविधाए अनुमन्य होगी। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष में से, जो भी पहले घटित हो, तक रहेगा।

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