उत्तराखंड

उत्तराखंड शासन से आया ये लेटस्ट अपडेट

कर्मचारियों के नियमितीकरण की कसरत तेज

देहरादून।उत्तराखंड शासन अब राज्य में मौजूद दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों की जानकारी जुटाने में लग गया है। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बग़ौली ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर नियत प्रारूप में जानकारी देने के लिए कहा है।दरअसल पूर्व में इन कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर निर्णय लिया गया था, जिस पर कैबिनेट में कट ऑफ डेट बढ़ाए जाने का पक्ष कुछ मंत्रियों ने रखा था. इसी के आधार पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी।इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू कर दी थी. जिसके तहत प्रदेश में 10 साल से नियत तिथि तक काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाना है।

राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों की संशोधित विनियमितीकरण नियमावली-2025 जारी की थी।शासन ने इस संबंध में अधिसूचना निर्गत की थी. संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक चार दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

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