भवन निर्माण शुरू करने से पहले,पढ़ ले जल संस्थान का ये आदेश

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ग्रीष्मऋतु में उपभोक्ताओं को सुचारू पेयजल उपलब्ध कराये जाने एवं जलापूर्ति व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाये रखने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक कार्यो के उपयोग हेतु जल संयोजन दिये जाने को एतद् द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल, 2026 ये दिनांक 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में विभागीय स्तर से उक्त प्रयोजन हेतु कोई जल संयोजन न दिया जाये।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण / व्यवसायिक कार्यों के प्रयोजन हेतु स्वीकृत जल संयोजन जिनका विभागीय शुल्क दिनांक 31.03.2026 तक जमा कराया जा चुका है, को ही विभागीय वितरण प्रणाली से जोडने की अनुमति दी जायेगी।

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