उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव ने ये आदेश किए जारी
औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-3525/ सात / 2004/17-उद्योग/04 दिनांक 10 जनवरी, 2005 तथा शासनादेश संख्या-2740/VII- 1- 10/17-उद्योग / 2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 101/XXVII(7)/20-27(5)/2010 दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष रू० 2,400/- (रू० दो हजार चार सौ मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन खाते में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
0 समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वर्दी सिलवाने के पश्चात् आहरण- वितरण को इस आशय का प्रमाण दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।
(i) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में वर्दी धारण कर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
(i) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी।
(iv) यदि कोई पुरूष एवं महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो वर्दी हेतु अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
(v) वर्दी अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / जिस अधिकारी के साथ कर्मचारी तैनात है का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में ही कार्यालय आये।
(vi) यह आदेश जनवरी, 2024 से लागू होगा

