ऊर्जा विभाग नहीं हो रहा टस से मस, अभियंता संवर्ग के लटके प्रमोशन

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ऊर्जा विभाग नहीं हो रहा टस से मस, अभियंता संवर्ग के लटके प्रमोशन

देहरादून।उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अधिशासी अभियंता के वर्षों से रिक्त चल रहे पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरांत भी पदोन्नति ना किया जाने पर प्रबन्धन को भेजा पत्र।

एसोसिएशन ने प्रबंधन को अवगत कराया कि सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है, चूँकि पदोन्नत सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2018 में ही हो चुकी है, और सीधी भर्ती के अभियंताओं की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्षों से लंबित है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जिन पदोन्नत सहायक अभियंताओं द्वारा प्रबंधन पर पदोन्नति हेतु दबाव बनाया जा रहा है, उनका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं है।

पत्र में यह भी कहा गया कि पदोन्नति विवाद के निस्तारण हेतु गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के आदेश में निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है एवं उच्च न्यायालय के आदेश में निर्धारित 8 सप्ताह की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है, अतः शीघ्र पदोन्नति ना होने पर माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने हेतु एवं पूर्व नोटिस के क्रम में एसोसिएशन के सदस्यों को आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

 

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