उत्तराखंड

विज्ञप्ति निरस्त, ऊर्जा सचिव ने जारी किए आदेश

शासन के पत्र संख्या-460/1(2)/2026-05-03/2025, दिनांक 29 जुलाई, 2025 के अनुक्रम में प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2021 के प्रावधानानुसार ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में निदेशक, परिचालन / परियोजना / वित्त के रिक्त पदों एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० में निदेशक, परिचालन / परियोजना/वित्त/मानव संसाधन के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2-अवगत कराना है कि वर्तमान में ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-221/I(2)/2026-05-04/2025, दिनांक 05.03.2026 के द्वारा पिटकुल तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-222/1(2)/2026-05-04/2025, दिनांक 05.03.2026 के द्वारा यू०जे०वी०एन०एल० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026 प्रख्यापित की गयी है। उक्तानुसार निर्गत नवीन नियमावलियों के प्रस्तर-14 के प्रावधानानुसार नवीन नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त इस विषय पर जारी पूर्व के समस्त नियम निरस्त समझे जायेंगें।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2025 के अनुक्रम में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं एतङ्क्रम में की गयी कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

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