ऊर्जा से आया ये लेटेस्ट अपडेट
कारपोरेशन आदेश सं० 1216/मा०सं० एवंप्र०वि०/ पिटकुल/पी-3 दिनांक 16.07.2013 एवं कारपोरेशन आदेश सं० 508/मा०सं० एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 06.04.2022, कारपोरेशन आदेश सं० 1811/मा०सं०एवंप्र०वि०/ पिटकुल/पी-3 दिनांक 10.11.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए०सी०पी०) की स्वीकृति हेतु दिनांक 01.08.2026 को आहूत बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के उपरान्त अधोनामित सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०) को अर्ह वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-‘5’ में अंकित तिथि से द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए०सी०पी०) एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-



